Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025 : आप अगर खेती करते है तो आपके लिए भारत सरकार ने 2025 मै बोहोत बडा कदम उठाया है ,भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर करती है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान व आधुनिक बनाने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
क्या है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना ?
आपको महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ हम ही दे सक्ते है तोह जुड़े रही है हमारे साथ , चलो जानते है यह योजना राज्य के किसानों को खेती के लिए आवश्यक आधुनिक यंत्र जैसे पावर टिलर, सीड ड्रिल, रीपर, रोटावेटर आदि की खरीद पर 40% से 50% तक सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत में तकनीकी यंत्र उपलब्ध कराना है जिससे वे खेती के कठिन कार्यों को सरलता और कम समय में कर सकें।
योजना से मिलने वाले लाभ
आपको बोहोत लाभ होंगे इस योजनसे जानिए
1. कम कीमत में आधुनिक यंत्र
किसानों को कृषि यंत्र की कुल कीमत का केवल आधा भुगतान करना होता है, शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है।
2. खेती में तेजी आएंगी
मशीनों के उपयोग से खेतों की बुवाई, जुताई और कटाई जैसे काम जल्दी और कम मेहनत में पूरे हो जाते हैं।
3. आर्थिक स्थिति में सुधार
स्वयं के यंत्र होने से किराए की जरूरत नहीं होती, जिससे किसानों की बचत होती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
4. अतिरिक्त कमाई का अवसर
किसान अपने यंत्रों को दूसरों के खेतों में इस्तेमाल कर किराया कमा सकते हैं।
5. छोटे किसानों को फायदा
छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ लेकर आधुनिक यंत्र खरीद सकते हैं।
किन यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी
इस योजना में शामिल प्रमुख यंत्र है जिसपे आपको छूट मिलेंगी
पावर टिलर
सीड ड्रिल
रीपर
मल्चर
रोटावेटर
थ्रेशर
सुपर सीडर
स्प्रेयर आदि
किसान अपनी आवश्यकता और खेती की प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी यंत्र का चयन कर सकते हैं।
सब्सिडी की दर
कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। हालांकि यह लाभ केवल चयनित पात्र किसानों को ही मिलता है। इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरना जरूरी होता है।
योजना के लिए पात्रता
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:
आवेदक किसान होना चाहिए।
मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
ट्रैक्टर आधारित यंत्र के लिए ट्रैक्टर और उसके वैध दस्तावेज जरूरी हैं।
पिछले 7 वर्षों में किसी अन्य कृषि यंत्र योजना का लाभ न लिया हो।
किसान के नाम पर भूमि होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
चालू मोबाइल नंबर
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ट्रैक्टर के दस्तावेज (यदि ट्रैक्टर आधारित यंत्र खरीद रहे हों)
आवेदन प्रक्रिया
कृषि यंत्र योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है:
1. पोर्टल पर जाएं:
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbt.mpdage.org पर जाएं।
2. लॉगिन करें:
किसान पंजीयन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
3. यंत्र का चयन करें:
जिस यंत्र पर सब्सिडी लेनी है, उसका चयन करें।
4. फॉर्म भरें:
आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
5. दस्तावेज अपलोड करें:
मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
6. फॉर्म सबमिट करें:
सभी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसकी रसीद संभालकर रखें।
7. सूचना प्राप्त करें:
अगर आपका चयन होता है, तो आपको पोर्टल या मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाएगी